लुंगी और बनियान पहनकर वाहन चलाया तो कटेगा चालान
नोएडा। मोटर वाहन अधिनियम के नये प्रावधानों से वाहन चालकों के लिए अब पहले जैसी स्थितियां नहीं रह गई हैं। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती और बढ़े जुर्माने ने परेशानी बढ़ा दी है। वहीं, लुंगी पहनकर व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों और सहायकों का चालान काटना शुरू कर दिया गया है। लुंगी और बनियान पहनकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर दो हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के नये प्रावधानों के तहत चालकों को ड्रेस कोड का पालन करना होता है लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब सख्ती शुरू हो गई है। एआरटीओ प्रवर्तन हिमेश तिवारी ने बताया कि चालकों को फुल लेंथ पैंट और शर्ट या फिर टी शर्ट पहनकर वाहन चलाना होगा। इसके अलावा जूते भी पहनने पड़ेेंगे। चप्पल, सैंडल पहनकर या फिर नंगे पैर वाहन नहीं चला सकेंगे। नये प्रावधानों के तहत यह नियम सभी स्कूल वाहनों पर भी लागू होगा। स्कूल वाहन चालकों को वर्दी पहनना जरूरी है। एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि ड्रेस कोड 1939 से एमवी अधिनियम का हिस्सा था और जब 1989 अधिनियम में संशोधन किया गया था तो 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान था। अब एमवी ऐक्ट, 2019 की धारा 179 के तहत ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।