- कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली ने दर्ज किया मुकदमा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मिगसन ग्रुप के दो निदेशकों यश मिगलानी व सुनील मिगलानी और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर डिंपल के खिलाफ केस दर्ज किया है। सेक्टर ईटा-2 स्थित मिगसन विन प्रोजेक्ट के खरीदार गौरव जैन ने पूरी कीमत देने के बाद भी बिल्डर पर कब्जा नहीं देने का आरोप लगाया था। पुलिस की सुनवाई नहीं करने से परेशान पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
खरीदार गौरव जैन ने मार्च 2016 में मिगसन विन प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने जनवरी 2020 में कब्जा देने का वादा किया था। कोविड के कारण छह माह की देरी के बाद अक्तूबर, 2020 में बिल्डर ने कब्जा देने का वादा किया। बिल्डर के कहने पर खरीदार ने फ्लैट की पूरी कीमत 26.93 लाख रुपये अदा कर दी। आरोप है कि पूरा पैसा जमा करने के बाद भी बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया। खरीदार ने बिल्डर से संपर्क किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट से संबंधित कागजातों पर फर्जी हस्ताक्षर कर जीएसटी काउंसिल को भी गुमराह किया। खरीदार ने बिल्डर पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर धनराशि हड़पने का आरोप लगाया है।
आरोप है कि बिल्डर के खिलाफ पुलिस से शिकायत करने पर मदद नहीं मिली। यूपी रेरा की पीठ ने बिल्डर को फ्लैट पर कब्जा देने का आदेश दिया, लेकिन बिल्डर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में मामला विचाराधीन होने के कारण कब्जा देने से इन्कार कर दिया। यूपी रेरा से भी न्याय नहीं मिलने के बाद खरीदार ने जिला न्यायालय की शरण की। खरीदार के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
एफआईआर दर्ज होने के बाद रद्द कर दिया आवंटन
खरीदार गौरव जैन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद बिल्डर ने उसके फ्लैट का आवंटन रद्द् कर दिया है। इसकी जानकारी सोमवार को ई-मेल के माध्यम से बिल्डर ने दी है। बिल्डर ने आवंटन रद्द् करने का कारण भुगतान नहीं करने का दिया है। जबकि वह पूरा पैसा जमा कर चुका है। इसकी रसीद भी उसके पास है।