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Noida News: केपटाउन की एओए का फरमान- कैम जमा न करने पर लगेगा जुर्माना

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- कैम जमा न करने पर डीजी रिचार्ज पर रोक के साथ होगा माई गेट ऐप का एक्सेस कैंसिल
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सोसाइटी निवासी बोले- आदेश तुगलकी फरमान, नियम बनाने से पहले नहीं ली गई राय

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-74 स्थित केपटाउन सोसाइटी में कॉमन एरिया मेंटनेंस शुल्क (कैम) शुल्क जमा करने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। सोसाइटी की अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) ने नया फरमान जारी किया है।इसके तहत जिन लोगों ने पिछला कैम जमा न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, डीजी का रीचार्ज नहीं हो सकेगा। सात ही माई गेट ऐप का एक्सेस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इस ऐप के जरिए ही फ्लैट में एंट्री- एग्जिट की अप्रूवल के साथ नोटिस वगैरह भी आती हैं। इसी ऐप से पेमेंट भी किया जाता है।
हालांकि निवासियों ने इसे एओए का तुगलकी फरमान करार दिया। एओए के सदस्य राजीव रंजन ने बताया कि यह फरमान बिल्कुल गलत है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के तहत बने मॉडल बायलॉज में कहीं नहीं लिखा है कि कैम न देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरोप है कि यह फरमान एओए ने अपनी तरफ से दिया है। इस संबंध में न कोई जीबीएम बुलाई, न ही कोई बैठक हुई। हालांकि एओए का कहना है कि सोसाइटी के कई परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने कई महीने से कैम जमा नहीं किया है। इसलिए यह नियम लाया गया है।
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कोट
जो लोग नियमित तौर पर कैम नहीं दे रहे हैं इन पर 47 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एक्ट के मुताबिक ही लगाया गया है। सोसाइटी में करीब साढ़े तीन करोड़ का कैम बकाया है इससे सोसाइटी के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जुर्माना लगाने से पहले नोटिस भी जारी हुए थे।
प्रवीन भारद्वाज, एओए अध्यक्ष
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वान्या दीक्षित
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