- डीआईओएस ने दिए बंद करने के निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। जिले में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से रविवार को 13 कोचिंग सेंटरों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) चंद्रशेखर ने बताया कि जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही है। जांच में 13 कोचिंग सेंटर ऐसे मिले, जिनका विभाग में पंजीकरण नहीं था। इसके बाद कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी कोचिंग सेंटर का संचालन नियमों के खिलाफ है। बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग सेंटरों को पहले भी निर्देश दिए गए थे कि वे निर्धारित प्रक्रिया पूरी कराकर पंजीकरण कराएं।
उन्होंने कहा कि आगे भी कोई कोचिंग सेंटर बिना पंजीकरण के चलता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दिनों लखनऊ के एक संस्थान में हुई आग की घटना के बाद गौतमबुद्धनगर में कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।