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Noida News: तिमाही रिपोर्ट नहीं दी तो बिल्डरों पर लगेगा जुर्माना

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- यूपी रेरा ने बिल्डरों को दी चेतावनी, 31 अक्तूबर तक जमा करनी होगी रिपोर्ट
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- नई डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्था के तहत जमा करने होंगे दस्तावेज
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डरों को चेतावनी दी है। उन्हें 31 अक्तूबर तक परियोजनाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सितंबर तिमाही की रिपोर्ट जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट नई डिजिटल हस्ताक्षर आधारित व्यवस्था के तहत ही जमा करनी होगी।
अफसरों के अनुसार, नियमों के तहत बिल्डरों को तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होती है। तिमाही समाप्त होने के 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देना अनिवार्य है। हालांकि, कई बिल्डरों ने निर्धारित समय में रिपोर्ट जमा नहीं की। इसके पीछे नई डिजिटल व्यवस्था को वजह माना गया। इस पर यूपी रेरा ने पहले 21 अक्तूबर तक समय दिया था। बाद में समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी गई। इसके बावजूद कई बिल्डरों ने रिपोर्ट जमा नहीं की है।
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अफसरों ने बताया कि बिल्डरों के पास रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए 31 अक्तूबर तक का समय है। केवल रिपोर्ट तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। निर्धारित प्रमाणपत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर जमा करना भी जरूरी है। प्राधिकरण ने बिल्डरों को अंतिम दिन तक प्रक्रिया लंबित नहीं रखने की सलाह दी है। दस्तावेजों में कमी या तकनीकी दिक्कतों से अंतिम समय में परेशानी हो सकती है। रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
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