बाइक बोट फर्जीवाड़ा: 50 हजार के इनामी लोकेंद्र का घर कुर्क
ग्रेटर नोएडा/मेरठ। बाइक बोट फर्जीवाड़े के आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ईओडब्ल्यू मेरठ ने मंगलवार को 50 हजार के फरार इनामी और कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर लोकेंद्र के जहांगीपुर थाना क्षेत्र के गांव कलाखुरी स्थित घर में कुर्की की कार्रवाई की। इससे पहले सोमवार को लखनऊ के मास्टर माइंड बीएन तिवारी के घर कार्रवाई की थी। यादव के नेतृत्व में टीम फरार आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई कर रही है। लोकेंद्र के खिलाफ न्यायालय से एनबीडब्ल्यू भी जारी है। एक अन्य आरोपी 50 हजार के इनामी भूदेव सिंह निवासी बुलंदशहर के घर भी टीम ने कुर्की नोटिस चस्पा किया है।
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) मेरठ के एएसपी डॉ. रामसुरेश मुताबिक, निरीक्षक नीतू राणा, निरीक्षक अशोक कुमार की टीम जहांगीरपुर पुलिस की मदद से लोकेंद्र के घर कुर्की के लिए पहुंची। वह गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात रहा था। उसने लोगों के करोड़ों रुपये पौंजी स्कीम में निवेश कराए थे। आरोपी पूर्व में आर्मी में रहा था। उसे आरोपी भूदेव ने अपनी टीम में शामिल किया था। लोकेंद्र पर कई केस दर्ज हैं और लंबे समय से फरार था। इसके चलते आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कोर्ट से कुर्की के आदेश लेकर पुलिस मंगलवार को आरोपी के घर गई और सभी सामान को कब्जे में लेकर लौट गई।
इनामी भूदेव के घर मिले किरायेदार
ईओडब्ल्यू के मुताबिक, टीम ने 50 हजार के इनामी बुलंदशहर निवासी भूदेव के घर भी कुर्की की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन उसके घर पर किरायेदार पाए गए। पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया है।
पांच इनामी हैं फरार
ईओडब्ल्यू मेरठ सेक्टर के एएसपी डॉ. राम सुरेश यादव ने बताया कि बाइक बोट घोटाले में नोएडा में दर्ज 68 मुकदमों की ईओडब्ल्यू मेरठ विवेचना कर रहा है। इनमें 50 हजार के पांच इनामी अभी फरार हैं। उनकी तलाश में अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं।
फर्जीवाड़े का 145 करोड़ खपाने वाले ने भी लगाई थी अर्जी
सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि बाइक बोट घोटाले में आरोपी दिनेश पांडे की पांच, रेखा की तीन व रविंद्र की तीन समेत कुल 17 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गईं हैं। दिनेश पांडे ने फर्जीवाड़े की 145 करोड़ से अधिक की रकम अपनी कंपनी के खाते में जमा की और इसमें से केवल 60 लाख रुपये वापस किए। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट वेदप्रकाश वर्मा की अदालत ने बाइक बोट फर्जीवाड़े के आरोपी सुनील, ललित, विनोद, हरीश कुमार, राजेश, विशाल, विजयपाल कसाना, संजय गोयल, राजेश भारद्वाज, पुष्पेंद्र, रविंद्र, सचिन भाटी व करनपाल सहित 17 की जमानत अर्जी खारिज की है।