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Noida News: कैब में अश्लील हरकत के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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दक्षिणी दिल्ली की युवती के आरोप पर साकेत कोर्ट में चल रही सुनवाईसंवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने बुधवार को दक्षिणी दिल्ली की एक युवती से कैब में अश्लील हरकत और लूटपाट के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी भूपेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि तकनीकी साक्ष्य जुर्म की मजबूत गवाही बनकर सामने आए हैं। प्रमुख गवाहों की गवाही अभी दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा।
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पेश मामले के मुताबिक, पिछले साल 25 जुलाई को रात तीन बजे पीड़िता ने कैब बुक की थी। आरोपी संबंधित ऐप का पंजीकृत चालक नहीं था। इसके बावजूद कैब चला रहा था। युवती का आरोप है कि सफर के दौरान आरोपी ने उससे अश्लील हरकतें की। मामले में नियुक्त न्यायमित्र ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जीपीएस रिकॉर्ड से पुष्टि होती है कि डेढ़ घंटे सफर के बीच कैब तीन अलग-अलग समय पर तीन-तीन मिनट तक रुकी रही थी। यह रिकॉर्ड घटना के समय और विवरण से मेल खाता है। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि रफ्तार शून्य होना टोल टैक्स के कारण था। ऐसे में आरोप गलत है। घटना की शिकायत में देरी हुई जिससे शक पैदा होता है। हालांकि, अदालत ने माना कि महिला से हुए दुर्व्यवहार की शिकायत में देरी सदमे और भय के कारण हो सकती है। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद पाया कि अहम गवाहों की गवाही बाकी है इसलिए आरोपी को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।
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