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Noida News: रवि काना गिरोह के दो सदस्यों की जमानत याचिका खारिज

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रवि काना गिरोह के दो सदस्यों की जमानत याचिका खारिज
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-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने सुनाया फैसला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने रवि काना गिरोह के दो सदस्य विकास कुमार भाटी व विवेक कुमार भाटी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने डर व भय बनाकर व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों पर दबाव बनाकर स्क्रैप के ठेके कम दामों पर लेकर पैसे कमाने के आरोपों को गंभीर माना है।
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बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने स्क्रैप माफिया रवि काना के साथ गिरोह के 20 से अधिक सदस्यों का नाम उजागार किया था। इन पर आरोप है कि सभी एक साथ मिलकर लोगों में डर व भय बनाकर और विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों पर दबाव बनाकर स्क्रैप के ठेके कम दामों पर लेकर बड़ी मात्रा में पैसे कमाने का काम कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इनमें आरोपी विकास भाटी व विवेक भाटी भी शामिल हैं। दोनों आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और हवाला दिया कि दोनों को झूठा फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना और दोनों की जमानत याचिका खारिज दी। वहीं 5 अगस्त को अदालत ने रवि काना गिरोह के एक अन्य सदस्य अवधेश सिसौदिया की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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