माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने मारपीट और जान से मारने के प्रयास के मामले में नामजद चार आरोपियों सत्यप्रकाश तिवारी, दिनेश गौड़, शिवराज गौड़ उर्फ प्रेम कुमार, अंकुर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। प्रकरण के अनुसार आरोपियों के खिलाफ फेज-3 कोतवाली नोएडा में मामला दर्ज है।
वादी अमित ने 20 जनवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 जनवरी को जनता फ्लैट के पास उसके पिता रामदयाल के साथ शिवराज गौड़, सत्यप्रकाश तिवारी, अंकुर मिश्रा और दिनेश गौड़ ने मारपीट की और कार से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने अदालत में तर्क दिया कि वादी पक्ष शराब के नशे में था। पहले से घायल अवस्था में था। पुलिस ने दबाव में एकतरफा कार्रवाई की है। वहीं आरोपी शिवराज गौड़ को आत्मसमर्पण के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में घायल को वाहन के बोनट पर दूर तक ले जाने का दृश्य है। जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया।