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Noida News: डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ की ठगी के दो आरोपियों की जमानत खारिज

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(अदालत से)
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दिलीप कुमार दास ने शिकायत की कि वीडियो कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर ठगी की

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ की ठगी मामले में दो आरोपियों ऋषभ तिवारी और कुंवर शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी। वादी दिलीप कुमार दास ने शिकायत की कि वीडियो कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर आरोप लगाया कि उनके नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों और अश्लील वीडियो भेजने में हो रहा है। आरोपी ने उन्हें सीबीआई जांच का डर दिखाते हुए तत्काल मुंबई पहुंचने के लिए कहा। पीड़ित के असमर्थता जताने पर आरोपियों ने कॉल पर ही अदालत से मिलता-जुलता सेटअप दिखाया और डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने की बात कही।
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पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने कहा कि बैंक खातों की जांच के लिए सारी राशि रिजर्व बैंक के खाते में ट्रांसफर करनी होगी। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। काफी समय बीतने के बाद भी रकम वापस नहीं होने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने 12 मार्च को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन के मुताबिक कुंवर शुक्ला के खाते में 2.27 लाख रुपये और ऋषभ तिवारी के खाते में 10.95 लाख रुपये भेजे गए थे।
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