ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित मेफेयर सोसायटी में 22 वर्षीय युवती की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी निपुन अंतिल की जमानत सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। मृतका के पिता सुखवीर सिंह ने बिसरख कोतवाली में केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 15 नवंबर 2024 रात करीब 10 बजे निपुन नामक युवक ने फोन कर यथार्थ अस्पताल बुलाया था। जब वह अस्पताल पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी उनकी पुत्री के साथ गाली-गलौच और मारपीट कर रहा था। घायल बेटी की हालत बिगड़ने पर यथार्थ अस्पताल से पीजीआई रोहतक (हरियाणा) रेफर कर दिया गया था। वहां इलाज के दौरान 29 नवंबर 2024 को उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बेटी के शरीर पर कुल 8 चोटों के निशान थे। मामले में चश्मदीद गवाह ने अपने बयान में बताया कि घटना वाली रात फ्लैट से युवती के चिल्लाने की आवाजें आईं थी। दरवाजा खटखटाने पर काफी देर बाद दरवाजा खोला गया था। तब युवती अचेत अवस्था में पाई गई और निपुन वहीं मौजूद था। आरोपी उस वक्त बेहद गुस्से में भी था। इसके बाद युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन भर्ती कराने के बाद आरोपी मौके से भाग गया था। न्यायाधीश ने गवाहों, सबूतों और दलीलों के आधार पर कहा कि घटना के समय आरोपी मृतका के फ्लैट में मौजूद था। प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं होगा। ब्यूरो