सिरसा गांव में विवाहिता निक्की भाटी की जलाकर हत्या के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को सभी चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज खर दी। अदालत ने जेल में बंद सभी चारों आरोपी पति विपिन, उसके भाई रोहित, पिता सत्वीर, मां दया पर दर्ज गंभीर मामले को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी की ओर से मंगलवार को सभी चारों आरोपियों की तरफ से अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि आरोपी निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत का विरोध किया गया।