ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-126 नोएडा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सलमान बिन अंसार की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि नाबालिग के साथ जबरन यौन संबंध बनाना जघन्य अपराध है, ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
मामला वर्ष 2022 का है। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक गोदाम में काम करती थी। गोदाम मालिक ने उसकी जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया था। वहीं काम करने वाला सलमान पीड़िता से कई बार दुष्कर्म करता रहा। बीमारी के दौरान जब पीड़िता डॉक्टर के पास गई तो गर्भवती होने का पता चला। पिता के सवाल करने पर गोदाम मालिक ने जान से मारने की धमकी दी।
सलमान के अधिवक्ता ने दावा किया कि पीड़िता ने गोदाम मालिक के कहने पर उसका नाम लिया, पर अदालत ने यह दलील अस्वीकार की। अदालत ने कहा कि सलमान ने नाबालिग का एक वर्ष तक शोषण किया और साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि उसे जमानत नहीं दी जा सकती। ब्यूरो