ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के आरोपी स्वामी विवेक कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। मामला थाना नॉलेज पार्क का है। 21 जून को उपनिरीक्षक दुर्गेशचंद और उनकी टीम को सेक्टर-160 गांव झट्टा के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक महिला का शव सड़ी-गली अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर चोटों के कारण मौत होने का पता चला था। जांच के बाद पुलिस ने क़ॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी स्वामी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि विवेक कुमार ने सह आरोपी सूरज यादव के साथ मिलकर महिला की हत्या की है। जांच में सामने आया कि मृतका और आरोपी विवेक के बीच 11 मई से 18 जून तक सौ से अधिक बार फोन पर बातचीत हुई। इतना ही नहीं घटना के दिन विवेक और सूरज यादव के बीच भी फोन पर संपर्क हुआ। दोनों आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन मृतका के किराये के मकान गांव होशियारपुर सेक्टर-49 के आसपास मिली। इसके बाद दोनों के फोन एक साथ स्विच ऑफ किए गए। आरोपी विवेक की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांस की लाठी, मृतका की चप्पल और मोबाइल फोन बरामद किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी घटना से जुड़े हैं और साक्ष्य व मृतका के सामान की बरामदगी भी आरोप की ओर इशारा करती है। इसलिए जमानत देने का कोई आधार नहीं है। ब्यूरो