माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, रुपये लेने और सोने की चेन हड़पने के आरोप में जेल में बंद आरोपी आदित्य को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। अदालत ने आरोपों की पुष्टि होने के आधार पर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला बिसरख थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता ने 24 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि अक्तूबर में रेपिडो से राइड बुक करने के अगले दिन बाइक चालक आदित्य उपाध्याय ने उसे फोन किया। दोस्ती होने के बाद सात दिसंबर को वह उसके घर पहुंचा और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह किसी न किसी बहाने उससे रुपये लेते रहा।
युवती का कहना है कि आरोपी ने शादी का वादा कर उससे सोने की चेन की मांग की, जिसके बाद उसने लाजपत नगर से चेन खरीदी। युवती का आरोप है कि कुछ समय बाद युवक ने चेन गायब कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया।