(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभिषेक की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना इकोटेक-3 क्षेत्र का है। पीड़िता की मां व मोहल्ले के कई लोगों ने आरोपी को किशोरी के साथ जाते देखा था। 30 जुलाई को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि प्राथमिकी तीन दिन की देरी से दर्ज कराई गई। जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अदालत ने केस डायरी के अवलोकन में पाया कि पीड़िता ने धारा 180 व 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयानों में आरोपी पर बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप दोहराया। अदालत ने आदेश में कहा कि किशोरी को दूर स्थान पर ले जाकर यौन शोषण करना गंभीर अपराध है और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बगैर, वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।