(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जेवर थाना क्षेत्र में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी देवराज की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। पीड़िता के परिजन ने 6 जून को जेवर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी देवराज पीड़िता के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। सोते समय दोनों आरोपी बच्ची के पास आए। एक ने उसके हाथ पकड़े, जबकि देवराज ने दुष्कर्म किया। सह-आरोपी की जमानत अर्जी अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है। न्यायाधीश ने कहा कि बच्ची से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देना जघन्य अपराध है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना कोर्ट ने जमानत देने का कोई आधार नहीं पाया और अर्जी खारिज कर दी।