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13 करोड़ बकाया जमा नहीं करने पर आयुर्वेद कंपनी का प्लॉट आवंटन निरस्त

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने प्रीमियम धनराशि के 13 करोड़ रुपये बकाया जमा न करने पर आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी एमजी कैप्सूल का आवंटन निरस्त कर दिया है। कंपनी को सेक्टर ईकोटेक-1 एक्सटेंशन-1 में 30807 वर्गमीटर जमीन पर प्लॉट संख्या-08 आवंटित किया गया था। प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन कंपनी ने बकाया जमा नहीं किया। इस कारण यह कार्रवाई की गई।
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अधिकारियों के मुताबिक, एमजी कैप्सूल प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रेनो में प्लॉट के लिए आवेदन किया था। प्राधिकरण ने कंपनी को जनवरी 2019 में सेक्टर ईकोटेक वन एक्सटेंशन वन में (प्लॉट संख्या -08) 30807 वर्गमीटर जमीन आवंटित कर दी। प्राधिकरण ने कंपनी को लीजडीड कराने के लिए चेकलिस्ट भी जारी कर दी। इसके बाद कंपनी की तरफ से समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया, लेकिन ने भुगतान नहीं किया। प्राधिकरण ने दोबारा नोटिस जारी कर बकाया जमा करने के लिए 15 दिन का समय और दिया।
कंपनी ने सिर्फ 1.50 करोड़ रुपये जमा कराते हुए शेष धनराशि दो से तीन माह में जमा करने का समय मांगा, जिस पर प्राधिकरण ने बकाया प्रीमियम धनराशि को तीन किस्तों में भुगतान की अनुमति दे दी, लेकिन कंपनी पहली ही किस्त का पूरा भुगतान नहीं कर सकी। 15 अप्रैल तक कंपनी पर प्रीमियम की धनराशि 11.30 करोड़ और लीज डीड विलंब शुल्क के रूप में 1.69 करोड़ रुपये बकाया हो गया। इस कारण प्राधिकरण ने आवंटन निरस्त कर दिया। प्राधिकरण के एसीईओ दीप चंद्र ने बताया कि कई बार अवसर देने के बावजूद बकाया धनराशि जमा न करने पर प्राधिकरण ने कंपनी का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।
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