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दिसंबर तक बिल्डर को देना होगा पूर्व सीएम की पत्नी को कब्जा, यूपी रेरा की पीठ ने दिए आदेश

Wed, 28 Aug 2019 01:42 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
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सांकेतिक तस्वीर
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यूपी रेरा की पीठ दो ने वर्धमान बिल्डर को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम की पत्नी को दिसंबर तक कब्जा देने का आदेश दिया है। बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (बीबीए) के तहत 15 कॉमर्शियल यूनिट पर कब्जा देना होगा। पीठ ने पूर्व सीएम की पत्नी के 14 अन्य संपत्ति के दावों को खारिज कर दिया है।

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नॉलेज पार्क तीन में वर्धमान एस्टेट्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि. बिल्डर का आई-वैली नाम से कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में कोयलम तौशिक के नाम से संपत्ति खरीदी गई थी। कालिखो पुल की पत्नी दांग्वीसाई पुल ने कोयलम तौशिक से उस संपत्ति की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) करा ली, लेकिन बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया।

जीपीए के आधार पर दांग्वीसाई पुल ने यूपी रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर 29 संपत्ति दिलवाने की अपील की। जबकि, बिल्डर ने केवल बीबीए के आधार पर 15 संपत्ति होने और कब्जा मूल आवंटी को देने का दावा किया। दोनों पक्षों की सुनने के बाद रेरा की पीठ दो ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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मंगलवार को पीठ ने आदेश जारी कर दिया है। पीठ दो की लीगल टीम के सदस्य राज सिंह ने बताया कि दिसंबर, 2019 तक बीबीए के आधार पर 15 कॉमर्शियल यूनिट पर कब्जा देने का आदेश दिया गया है। देरी से कब्जा देने पर जुर्माना भी देना होगा। वहीं, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता है तो फिर 45 दिन के अंदर जमा धनराशि ब्याज समेत शिकायतकर्ता को लौटानी होगी।

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अन्य संपत्ति के मामले में जाना होगा सिविल कोर्ट

यूपी रेरा केवल बीबीए के आधार पर शिकायतों की सुनवाई करता है। पूर्व सीएम की पत्नी ने 29 कॉमर्शियल यूनिट पर कब्जा दिलवाने की मांग की थी। लेकिन बीबीए केवल 15 यूनिट का था। रेरा ने बाकी 14 यूनिट के दावों को खारिज कर दिया है। उसके लिए पूर्व सीएम की पत्नी को सिविल कोर्ट जाना होगा।

मजिस्ट्रेट के समक्ष जीपीए को दें चुनौती
सुनवाई के दौरान बिल्डर ने जीपीए को मानने से इंकार कर दिया था। मूल आवंटी को ही कब्जा देने का दावा किया था। रेरा की पीठ ने कहा है कि अगर बिल्डर को जीपीए फर्जी लगा रहा है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष चुनौती दें।

बिल्डर को दिसंबर तक शिकायतकर्ता को बीबीए के आधार पर यूनिटों पर कब्जा देना होगा। बाकी संपत्ति को लेकर पूर्व सीएम की पत्नी को सिविल कोर्ट जाना होगा।
बलविंदर कुमार, सदस्य, यूपी रेरा
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