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Noida News: हॉस्टल में मारपीट व तोड़फोड़ मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली स्थित हॉस्टल में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी गौरव चेची को अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए बिना उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को सशर्त राहत प्रदान की है।
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अभियोजन के अनुसार, 14 मार्च 2025 को नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में कुछ युवकों ने कथित रूप से जबरन प्रवेश कर छात्रों से मारपीट की, हॉस्टल में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि घटना के दौरान डंडों से हमला किया गया जिससे कई छात्र घायल हुए। इसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी का नाम प्रारंभिक रिपोर्ट में नहीं था। एफआईआर विलंब से दर्ज की गई। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। घटना के समय आरोपी मौके पर नहीं था। अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त चिकित्सीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अभियोजन ने अग्रिम जमानत का विरोध कर घटना को गंभीर बताया। हालांकि न्यायालय ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला होली के दौरान दो पक्षों के बीच हुए विवाद का प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी माना कि सह-आरोपियों को पहले ही नियमित अथवा अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इस कारण जमानत दी है। ब्यूरो
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