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Noida News: नोएडा में 5.50 लाख वर्गमीटर में बनेगी एआई सिटी

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नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक में एआई सिटी-बिजनेस पार्क को मंजूरी
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- सेक्टर-105 में ऑटोमोबाइल पार्क और 15 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को भी हरी झंडी

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और आईटी कंपनियों के लिए बड़ा बिजनेस पार्क विकसित करने की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण की बुधवार को हुई 224वीं बोर्ड बैठक में सेक्टर-25 और 32 में करीब 5.50 लाख वर्गमीटर जमीन पर एआई सिटी-बिजनेस पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम-2025 को अपनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर-105 में ऑटोमोबाइल पार्क और 15 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी मिली। वर्षों से अटकी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के समाधान की दिशा में भी बोर्ड ने जरूरी निर्देश दिए।
औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि, यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।
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सेक्टर-25 और 32 में विकसित होगा एआई सिटी-बिजनेस पार्क

नोएडा एलिवेटेड रोड के दोनों ओर सेक्टर-25 और 32 में उपलब्ध करीब 5.50 लाख वर्ग मीटर जमीन पर एआई सिटी-बिजनेस पार्क विकसित करने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक, जमीन का एक हिस्सा वेव समूह से विवाद सुलझने के बाद वापस लिया गया है, जबकि कुछ जमीन पहले से उपलब्ध है। इस प्रमुख स्थान पर विकासकर्ता का चयन राजस्व और मुनाफा साझा करने की शर्तों के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत विकासकर्ता को 45 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी। लीज की अवधि आगे 45 साल के लिए बढ़ाने का भी प्रावधान होगा। यहां कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और आईटी कंपनियों के कार्यालय स्थापित करने की योजना है। इससे नोएडा में तकनीकी कंपनियों और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सेक्टर-140 और 147 में भी इसी तरह के बिजनेस पार्क विकसित करने की तैयारी है।


सेक्टर-105 में बनेगा ऑटोमोबाइल पार्क

नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-105 में करीब 12000 वर्गमीटर जमीन पर ऑटोमोबाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। अब प्राधिकरण का नियोजन विभाग इसकी विस्तृत योजना तैयार करेगा। प्रस्ताव के मुताबिक, एक विकासकर्ता या विकासकर्ताओं का समूह यहां वाहन शोरूम की इमारत के साथ बैंक, रेस्तरां और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित कर सकेगा। योजना के तहत करीब 18 वाहन शोरूम बनाए जाने की संभावना है।

15 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी

बोर्ड बैठक में 15 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परिसरों में छह मेगावाट, गंगाजल जलाशयों के परिसरों में तीन मेगावाट और विभिन्न पार्किंग स्थलों की छतों पर छह मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। प्राधिकरण के अनुसार, एसटीपी सेक्टर-54, 50, 123 और 168 में स्थित हैं, जबकि सेक्टर-65, 69, 118, 137 और 132 में गंगाजल के जलाशय हैं। इसके अलावा सेक्टर-18, 38, 16ए, 1, 3 और 5 की पार्किंग की छतों पर भी सौर संयंत्र लगाने की योजना है।अनुमान है कि अगले 25 वर्षों में इस परियोजना से शहर के कार्बन उत्सर्जन में करीब पांच लाख टन की कमी आएगी।

स्पोर्ट्स सिटी के समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी

बोर्ड बैठक में सेक्टर-150 के प्लॉट संख्या-1, सेक्टर-152 और सेक्टर-78-79 की स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के संशोधित लेआउट प्लान और उन पर आई आपत्तियों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट भी रखी गई। बोर्ड ने निर्देश दिया कि इन पर मूल योजना के ब्रोशर, भवन नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप निर्णय लिया जाए। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, तीनों लेआउट प्लान आपत्तियों के आधार पर संशोधन के लिए संबंधित आवंटियों को लौटाए गए हैं। संशोधित प्लान मिलने के बाद नियोजन विभाग मानकों के अनुरूप उनकी जांच करेगा। इसके बाद नियमानुसार मंजूरी, बकाया भुगतान और खेल सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे इन परियोजनाओं में बने फ्लैटों की रजिस्ट्री और अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) मिलने की उम्मीद कर रहे खरीदारों को राहत मिल सकती है।
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मॉडल भवन विनियम-2026 लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी



बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी मॉडल भवन विनियम-2026 को नोएडा में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नई नियमावली में चौड़ी सड़कों के किनारे अधिकतम फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की अनुमति, 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के नक्शे की मंजूरी की प्रक्रिया सरल बनाने और परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी के फ्लैटों के लिए 10 प्रतिशत निर्माण का प्रावधान शामिल है।
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