- बिल्डर पर नए और पुराने आवंटन के मामले में प्राधिकरण का करीब 4100 करोड़ का बकाया
- अतिरिक्त आवंटन की आवंटन राशि तक जमा नहीं कराई गई
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी के आवंटी लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की 1.10 लाख वर्गमीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। बिल्डर की ओर से जमीन के एवज में आवंटन राशि तक जमा नहीं कराई गई है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी पैसे जमा नहीं कराने पर प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया। अब इस जमीन पर प्राधिकरण कब्जा लेगा। बिल्डर पर करीब 4100 करोड़ रुपये बकाया है।
दरअसल, नोएडा प्राधिकरण ने उक्त बिल्डर को स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में सेक्टर-150 के भूखंड संख्या एससी-02 में 11,98,380 वर्गमीटर जमीन का आवंटन सबसे पहले किया था। इस जमीन का आवंटन 19,400 रुपये प्रति वर्गमीटर किया गया था। इसके बाद मार्च 2016 में प्राधिकरण ने उक्त बिल्डर को 1,31,375 वर्गमीटर जमीन का अतिरिक्त आवंटन किया। इस जमीन का आवंटन 22,600 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर किया गया। मामला बकाया चुकाने पर फंस गया।
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक पहले वाली जमीन के आवंटन के समय 20 प्रतिशत रकम शुरू में और बाकी 80 प्रतिशत रकम किस्तों में चुकाने का नियम था। लेकिन बाद में जिस अतिरिक्त जमीन का आवंटन किया गया। उसमें नियम इससे उलट था। इसके तहत अतिरिक्त जमीन के आवंटन का पैसा एकमुश्त चुकाना था और 90 दिनों के भीतर लीज डीड करानी थी। अतिरिक्त जमीन के आवंटन के समय बिल्डर ने प्राधिकरण से इस जमीन का पैसा भी वह मूल जमीन के पुराने नियम के तहत चुकाने की मांग की थी।
बिल्डर की मांग को 9 जून 2016 की बोर्ड बैठक में रखा गया। बैठक में फैसला बिल्डर के पक्ष में गया। बिल्डर को 31 जुलाई 2016 तक 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए। आलम यह रहा कि बिल्डर ने इसके बाद भी बकाया पैसा जमा नहीं कराया। इसके बाद नए और पुराने आवंटन का बकाया करीब 4100 करोड़ रुपये हो गया।
20863 वर्गमीटर जमीन किसी और के नाम की
वर्ष 2018 में उक्त 1,31,375 वर्गमीटर जमीन में से 20,863 वर्ग मीटर जमीन की लीज डीड विला स्टोन के नाम की गई। प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी दी। इसके बाद बिल्डर ने तय नियमों के आधार पर प्राधिकरण में उक्त आवंटन की राशि जमा की। हालांकि इसके बाद भी बची हुई 1,10,512 वर्गमीटर जमीन की आवंटन राशि और बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। प्राधिकरण बकाया राशि जमा कराने को बार-बार नोटिस देता रहा। लेकिन बकाया नहीं चुकाया गया। लिहाजा प्राधिकरण ने उक्त जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया और कब्जे की प्रक्रिया शुरू होगी।
कोर्ट ने प्राधिकरण को फैसला लेने के दिए थे निर्देश
इससे पहले स्पोर्ट्स सिटी के मामले में बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसकी वजह यह थी कि प्राधिकरण इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार बैठा था। हालांकि कोर्ट ने दूसरे अन्य मामलों से इतर इस मामले में खाली पड़ी जमीन पर प्राधिकरण को खुद ही फैसला लेने को कहा था। इसके बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई की।
नोएडा प्राधिकरण ने लोटस ग्रीन्स की 1,10,512 जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। बकाया नहीं चुकाने की वजह से कार्रवाई की गई है। अब जमीन पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू होगी। - सतीश पाल, एसीईओ, नोएडा प्राधिकरण