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Noida News: रेलवे प्रोजेक्ट बोड़ाकी में बिना सर्वे के अधिग्रहण का आरोप

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माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। दादरी तहसील क्षेत्र के बोड़ाकी गांव में प्रस्तावित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) प्रोजेक्ट को लेकर किसानों और ग्रामीणों में आक्रोश है। बोड़ाकी सहित पल्ला, पाली, कठेड़ा, तिलपता और रामगढ़ गांवों की कुल लगभग 47.38 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपर जिलाधिकारी भूमि अर्जन की ओर से चलाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2007 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 105 का पालन नहीं किया जा रहा है।
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बोड़ाकी निवासी एडवोकेट बलराज भाटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अब तक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (एसआईए) सर्वे नहीं कराया गया है। जबकि कानून के मुताबिक यह भूमि अधिग्रहण से पहले अनिवार्य है। अधिकारियों ने किसानों के घर-परिवार, पशुधन, आजीविका का आकलन करने के बजाय कार्यालय में बैठकर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के माध्यम से फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समिति का गठन धारा 6 के तहत किया जाना चाहिए था। लेकिन आज तक नहीं हुआ। वहीं 8-9 सितंबर 2025 को किसानों की आपत्तियों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि जब तक पुनर्वास नीति और शिफ्टिंग भूमि तय नहीं होगी, तब तक अर्जन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। बावजूद अब रेलवे एक्ट की धारा 20 ई के प्रकाशन की तैयारी की जा रही है। जिससे प्रभावित परिवारों की संपत्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। अगर प्रशासन ने बिना नीति और सर्वे के अधिग्रहण प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो वह आंदोलन करेंगे।
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