नाबालिगों से तंबाकू उत्पाद बिकवाने वालों पर होगी कार्रवाई
नूंह। जिले में यदि कोई दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए नाबालिगों को काम पर रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही दुकान से बच्चों से तंबाकू उत्पाद मंगवाने वालों को भी नहीं बक्शा जाएगा।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने सोमवार को बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, व्यापार, आपूर्ति एवं वितरण से संबंधी विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी एवं सिगरेट नहीं पी सकता। अधिनियम की धारा 6-ए के तहत बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। अधिसूचनाओं के अनुसार सार्वजनिक स्थानों व शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती। उन्होंने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों सहित बसों, रेलगाड़ियों व कार्यालयों आदि में तंबाकू उत्पादों का सेवन करें। इससे पर्यावरण दूषित होता है वहीं अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।