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Noida News: नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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अदालत ने मामले को जघन्य अपराध बताया, जेवर थाने में छह जुलाई को दर्ज हुई थी रिपोर्ट
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण के आरोप में फंसे आरोपी रोहित सिवाच की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले को जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता के बयान और उसकी उम्र को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
जेवर थाने में दर्ज इस मामले के अनुसार 30 जून की रात को शिकायतकर्ता की पुत्री को आरोपी रोहित अपने साथ ले गया। छह दिन के बाद 6 जुलाई को उन्होंने आरोपी के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है। वहीं विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी की जमानत का जोरदार विरोध किया और इसे खारिज करने की मांग की।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध पीड़िता की जन्मतिथि (5 जुलाई 2011) के अनुसार अपराध की तारीख को उसकी उम्र चौदह साल से कम थी। पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि आरोपी ने 3 जुलाई को उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत कार्य किया। नाबालिग का अपहरण करना, उसे कई दिनों तक बंधक बनाए रखना और यौन हमला एक जघन्य अपराध है। पीड़िता की उम्र और उसके बयान को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं मिला।
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