रेवाड़ी में सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा की अदालत ने पुलिस टीम पर हमले के आरोपी कृष्ण को जमानत दे दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया।
रेवाड़ी। सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह वाधवा की अदालत ने पुलिस टीम पर हमले के मामले में एक आरोपी कृष्ण को जमानत दे दी। कृष्ण पर 4 जुलाई 2025 की रात पुलिस टीम पर हमला किया और ईआरवी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
अदालत में कृष्ण के वकील ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है। पुलिस अधिकारियों ने पहले ही आरोपी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार घायल ईएचसी की चोटें मामूली थीं। आरोपी दो महीने से न्यायिक हिरासत में है और लंबी सुनवाई को देखते हुए उसे जमानत देने में कोई बाधा नहीं।
विज्ञापन
सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया। जमानत होने पर आरोपी गवाहों या पुलिस पर दबाव डाल सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी कृष्ण को जमानत दे दी।
ये है पूरा मामला
आरोप है कि थाना रोहडाई क्षेत्र में कृष्ण ने पारिवारिक विवाद के चलते पुलिस वाहन और पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। कृष्ण ने लोहे के कुल्हाड़ी से वाहन के फ्रंट पैनल को तोड़ा और ईएचसी अजित को चोट पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान मोबाइल फोन और बॉडी कैमरा भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने कृष्ण को 5 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर सीएचसी गुरवड़ा में मेडिकल जांच के लिए भेजा। पुलिस ने घटना स्थल का सर्वेक्षण किया, वाहन और कुल्हाड़ी की स्केच तैयार की और अन्य सबूत जुटाए।