नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 2018 में हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम को दोषी ठहराया है। उस पर आरोप था कि उसने 25 नवंबर 2018 को डाबरी एक्सटेंशन के पास एक व्यक्ति, जग्गी, पर ईंट से हमला किया और फिर उसे चाकू से कई बार गोदा और यही चोटें पीड़ित के जीवन के लिए खतरे का कारण बनीं।। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी सलीम ने जग्गी को सिर पर ईंट से मारा और जब उसने विरोध किया तो उस पर चाकू से हमला किया। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी का इरादा जग्गी की हत्या करने का था, न कि सिर्फ उसे हल्की चोट पहुंचाने का। अदालत ने सलीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप तय किए और उसे दोषी ठहराया। अब आरोपी के खिलाफ सजा पर बहस की जाएगी और अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। ब्यूरो