19 सितंबर 2022 को इकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के गांव कुलेसरा की घटना
हिंडन पुस्ता के किनारे से मिला था अतुल का शव
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने युवक की हत्या में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। दोनों को उम्रकैद की सज सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा। सितंबर 2022 में इकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के गांव कुलसेरा में युवक की प्रेम प्रसंग में 21 साल के अतुल की हत्या कर दी गई थी।
मेरठ के गांव गोलाबाद निवासी सागर ने 21 सितंबर 2022 को इकोटेक-3 कोतवाली में केस दर्ज कराया था। शिकायत में उन्होंने कहा था कि 19 सितंबर, 2022 की शाम को उनका भतीजा अतुल (21) बिना बताए घर से गया और वापस नहीं लौटा। ढूंढने पर उसके दोस्त अंकित सैनी निवासी मेरठ ने पड़ोसी अनिल के साथ अतुल के होने की जानकारी दी। उसके फोन पर संपर्क किया तो वह बंद मिला। अनिल से पूछताछ करने पर उसने अतुल के साथ होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सागर ने पुलिस को शिकायत दी थी। जब अनिल और अतुल की मोबाइल लोकेशन निकलवाई गई तो वो एक साथ मिली।
इसके बाद 22 सितंबर को अनिल की निशानदेही पर पुलिस ने हिंडन पुस्ता के किनारे से अतुल का शव बरामद किया था। हत्या में अनिल के भाई संजय का भी नाम सामने आया। 24 सितंबर को पुलिस ने संजय को भी गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पता चला था कि दोनों ने पहले रस्सी से अतुल का गला घोंटा, फिर ब्लेड से गला रेतकर हत्या की थी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अतुल का दोषी संजय की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात का पता लगने के बाद दोनों भाइयों ने अतुल की हत्या की थी।