नई दिल्ली। साकेत कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने दो साल पहले हुई सड़क दुर्घटना में 70 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए एक युवक अनिल को 75.67 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
21 अगस्त, 2023 को सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनिल की स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके दाहिने पैर का घुटना कट गया, उनके साथी कृष्णन गोपाल की मृत्यु हो गई और दूसरा साथी केतन कुमार घायल हो गया। न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना पूरी तरह ट्रक चालक की लापरवाही और तेज गति के कारण हुई थी। पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने कहा कि अनिल की उम्र केवल 23 वर्ष थी और इस चोट ने उनके पूरे जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है। मुआवजा अनिल को भौतिक और मानसिक आघात, स्थायी दिव्यांगता और जीवन की सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थता को ध्यान में रखते हुए दिया गया। संवाद