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परीक्षा केंद्रों के आस-पास 144 धारा लागू

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परीक्षा केंद्र के आस पास धारा 144 लागू
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नूंह। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 7 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होंगी। शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश पंकज कुमार ने सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र की 200 मीटर परिधि में घातक हथियार, विस्फोटक के अलावा तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी हथियार लेकर नहीं जा सकता। पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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