नई दिल्ली। साकेत कोर्ट स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2023 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 23 वर्षीय युवक कृष्ण गोपाल के परिवार को 32.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह दुर्घटना 21 अगस्त, 2023 को दिल्ली के सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी। कृष्ण गोपाल अपनी स्कूटी पर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक की तरफ से दुर्घटना को टालने के लिए कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। न्यायाधिकरण ने दुर्घटना के बाद मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में 32.93 लाख रुपये देने का आदेश दिया। ब्यूरो