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भ्रूण लिंग जांच की जानकारी देने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम

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भ्रूण लिंग जांच की जानकारी देने पर मिलेगा 25 हजार का इनाम
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नोएडा। सेक्टर-18 स्थित रेडिसन ब्लू होटल में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 (पीसीपीएनडीटी) पर चर्चा के लिए कार्यशाला आयोजित हुई। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि जिले में इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए कई नए प्रयोग किए गए हैं। इसके तहत अवैध रूप से हो रहे लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर 25 हजार के इनाम की घोषणा की है। साथ ही अस्पतालों व नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड मशीनों से आंकड़ें लिए जा रहे हैं। उसके आधार पर जांच की होगी कि अल्ट्रासाउंड के बाद कितनी महिलाओं ने गर्भपात कराया। वहीं, जो डॉक्टर, अस्पताल या फिर अभिभावक इसमें शामिल होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में डायरेक्टर जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश की नीना गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं, सीएमओ डॉ. अनुराग भार्गव के निर्देशन में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के 33 जिलों से आए 75 लोगों ने प्रश्न उत्तर राउंड, एक्ट की जानकारी, लागू करने के उपाय, नए इनोवेशन और अब तक की कार्रवाई आदि विषयों पर चर्चा की।
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क्या है पीसीपीएनडीटी एक्ट
पीसीपीएनडीटी एक्ट भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक ‘पीएनडीटी’ एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डाक्टर व लैब कर्मी को तीन से पांच साल की सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने का प्रावधान है।
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स्वास्थ्य विभाग संग जिला प्रशासन भी अलर्ट
सीएमओ डॉ. अनुराग भार्गव ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी औचक निरीक्षण से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्यशाला में एसीएमओ डॉ. वीबी ढाका, पीसीपीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. शिरीष जैन, जिलाधिकारी बीएन सिंह, जिले के सभी एसडीएम, महाराष्ट्र सरकार की सलाहकार अनुजा गुलाटी सहित कई लोग उपस्थित रहे।
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