हाईकोर्ट के जज को भेजा 74 लाख रुपये का बिजली बिल
गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) द्वारा जारी किए जाने वाले बिजली के बिलों में गड़बड़ी होने के मामले सामने आने जारी हैं। इस बार बिजली निगम ने गुरुग्राम निवासी दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज को दो माह का करीब 74 लाख रुपये का बिल जारी कर दिया गया। उपभोक्ता ने गलत बिल ठीक करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। बिलों में लगातार बढ़ रहे गड़बड़ी के मामलों के संबंध में जब अमर उजाला ने निगम के उच्चाधिकारियों से बात की, तो मामला संज्ञान में आते ही तुरंत बिल ठीक करवा दिया गया।
शिवाजी नगर निवासी दिल्ली हाईकोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिजली निगम ने पांच सितंबर से पांच नवंबर तक का 74 लाख 58 हजार 876 रुपये का बिल भेजा था। जारी बिल में 9 लाख 68 हजार 311 यूनिट बिजली की खपत दिखाई गई। जज की मानें तो उनके घर में बिजली की इतनी खपत नहीं होती है और उनका बिल पांच से छह हजार रुपये के ही बीच आता है। पिछले सभी बिलों का भुगतान भी वह समय पर करते आए हैं
बिल में गड़बड़ी को लेकर जब अमर उजाला संवाददाता ने बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता से बात की, तो मामला संज्ञान में लेकर बिल संबंधी गड़बड़ी को ठीक करवा दिया गया।
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सभी बिल कंप्यूटर से जारी होते हैं। ऐसे में कई बार गलत बिल निकल जाता है। बिल में जो भी गड़बड़ी थी उसे ठीक करवा दिया गया है। उपभोक्ता को नया बिल भिजवाया जाएगा।
-अनिल गोयल, अधीक्षक अभियंता, डीएचबीवीएन सर्कल-1