सुकेश की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
नई दिल्ली। चुनाव आयोग अधिकारियों को कथित रूप से घूस देने के मामले में आरोप निर्धारण को आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सुकेश की याचिका पर नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एके पाठक ने निचली अदालत के 17 नवंबर के आदेश के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। निचली अदालत ने आरोप तय करते हुए 17 दिसंबर से मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सीबीआई अदालत ने सुकेश पर फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, साक्ष्य नष्ट करने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप तय करते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। अदालत ने एआईएडीएमके के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरण, उसके सहयोगी टीपी मल्लिकार्जुन तथा बी कुमार पर भी आपराधिक साजिश, साक्ष्य नष्ट करने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप तय किए हैं। दिनाकरण के अलावा सभी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि सुकेश ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर चुनाव आयोग अधिकारियों को घूस देने की साजिश रची ताकि टीटीवी दिनाकरण गुट को दो पत्ती वाला चुनाव चिन्ह दिलवाया जा सके। ब्यूरो