दो बार फेल छात्रों के दाखिले
पर सरकार से जवाब तलब
हाईकोर्ट में सरकार के आदेश के खिलाफ दिया गया है आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान दो बार फेल हुए छात्रों को दाखिला देने की नीति पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि दो बार फेल छात्रों को फिर दाखिला कैसे मिल सकता है। दिल्ली सरकार ने अगस्त में एक आदेश जारी कर नौवीं से 12वीं कक्षा में दो बार फेल हो चुके छात्रों को निकाल दिया था। इस आदेश से राजधानी के करीब सवा लाख छात्र प्रभावित हुए थे। सरकार का कहना था कि इन छात्रों को अपना रिजल्ट सुधारने के लिए बाहर निकाला गया था। इस सरकारी आदेश को एनजीओ सोशल जूरिस्ट ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर चुनौती दी है। इस आदेश पर अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी।
दिल्ली सरकार ने इससे पहले 10वीं कक्षा में फेल हुये 42 हजार से ज्यादा छात्रों को दाखिला देने से इनकार कर दिया था। इस आदेश को एनजीओ ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिये जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इसी याचिका की कड़ी में यह ताजा आवेदन दायर किया गया है।