वन्यजीव विभाग में पर्याप्त कर्मियों की करें तैनाती : कोर्ट
- अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने दिल्ली सरकार को दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश अदालत ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिए हैं।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह राजावत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि जीवों के संरक्षण के लिए इस विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती के अलावा उन्हें जरूरी उपकरण उपलब्ध कराई जाए। ताकि तस्करों पर नकेल कसी जा सके। इसके साथ ही अदालत ने दो तस्करों से बरामदतीन कोबरा सांपों, धामन और सैंड बोआ को असोला वन्यजीव अभ्यारण्य में छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सांपों की तस्करी में पकड़े गए बीजा नाथ और शेकपाल नाथ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पर्यावरण वकील आदित्य एन. प्रसाद ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार के वन्यजीव विभाग में दो इंस्पेक्टरों को छोड़कर अन्य स्टॉफ मौजूद नहीं था। वकील ने कहा कि सांप जैसे खतरनाक जीवों को पकड़ने और उन्हें संरक्षित करने के लिए बेहतर उपकरणों की जरूरत है। यह भी कहा कि वसंत कुंज इलाके से जब दो तस्करों की सूचना विभाग को दी गई तो संसाधनों की कमी के चलते वहां कोई नहंी आया। इसके बाद इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई। बरामद सांपों को दिल्ली के चिड़ियाघर में रखा गया है।