निशुल्क इलाज की जानकारी
अपडेट करे सरकार : हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मिलने वाली सुविधा की जानकारी देने वाली वेबसाइट को अपडेट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस वेबसाइट पर जानकारी दी जाए कि निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए कितने प्रतिशत बेड बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) व आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी) में आरक्षित रखे गए हैं।
जस्टिस विभु बाखरू ने यह निर्देश एनजीओ सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिया। एनजीओ के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कोर्ट मेें कहा था कि दिल्ली में 57 निजी अस्पताल हैं, जिन्होंने किफायती दर पर सरकार से जमीन ली है। गरीब मरीजों को निशुल्क इलाज देना इन अस्पतालों की जिम्मेदारी है। याची के वकील ने कहा कि अदालती आदेश पर केवल कुछ गरीब लोगों को ही निशुल्क इलाज मिल पाता है। उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं को लेकर पांच साल पहले वेबसाइट बनाई गई थी, लेकिन ढाई साल से यह काम नहीं कर रही है। इस वजह से गरीब लोग जान नहीं पाते हैं कि उन्हें किस अस्पताल में कौन सी मुफ्त सुविधाएं मिलेंगी। वेबसाइट के काम नहीं करने से निजी अस्पताल गरीबों को सुविधा देने से इनकार कर रहे हैं।