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आतंकी फंडिंग केस

कश्मीरी व्यवसायी वटाली को सशर्त जमानत
आतंकी गतिविधियों के लिए विदेशों से पैसा मंगाने का है आरोप

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली । हाईकोर्ट ने कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। एनआईए ने वटाली को 17 अगस्त 2017 को आतंकी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस पर अपनी कंपनियों के जरिये विदेशों से पैसा मंगाकर कट्टरवादी नेताओं को देने का आरोप है। इस मामले में हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, हुर्रियत के कई कट्टरवादी नेता व अधिकारी आरोपी हैं।
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जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस विनोद गोयल की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए वटाली को दो लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानत की शर्त पर जमानत प्रदान की। गवाहों को न धमकाने या जांच को प्रभावित न करने की भी हिदायत दी है। वटाली को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने व बिना अनुमति विदेश न जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर वटाली इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो एनआईए उसकी जमानत रद्द करने के लिए निचली अदालत में आवेदन दायर कर सकती है। गौरतलब है कि एनआईए ने इस मामले में हुर्रियत के कट्टरपंथी नेता गिलानी के दामाद अलताफ शाह अहमद समेत कई आरोपियों को 24 जुलाई 2017 को आतंकी फंडिंग व घाटी में पत्थरबाजी को बढ़ावा देकर अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में आफताब हिलाली शाह उर्फ शाहिद उल इस्लाम, एयाज अकबर खांडे, फारुक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नईम खान, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल व बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह शामिल हैं। एजेंसी ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ देश के खिलाफ युद्घ छेडने व अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी।
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