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डूसू चुनाव-संपति विरुपण

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सरकारी संपत्ति को बदरंग करने के आरोपी छात्रों पर होगी कार्रवाई
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- हाईकोर्ट ने चुनाव में निर्देशों का पालन नहीं होने पर जताई नाराजगी
- दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का दिया समय

अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को बदरंग करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही आरोपी छात्र नेताओं पर एक सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश मामले में याची अधिवक्ता की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी। सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर आरोपी छात्रों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने बुधवार को स्टेट रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि इस चुनाव के दौरान स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कम हुआ है लेकिन होर्डिंग व पर्चों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति के विरुपण पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को पिछले व मौजूदा डूसू चुनाव के दौरान संपत्ति विरूपण पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश याची प्रशांत मनचंदा व दिल्ली पुलिस को दिया था। मनचंदा ने अपनी रिपोर्ट के साथ फोटो भी पेश किए। दिल्ली पुलिस ने इस आदेश पर कहा कि संपत्ति विरूपण करने वाले छात्रों पर एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक 798 केस दर्ज किए गए हैं।
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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस का तर्क किया खारिज
दिल्ली पुलिस के तर्क को खारिज करते कोर्ट ने कहा कि यह सब पुराने मामले हैं। डूसू चुनाव 2018 के सिलसिले में अब तक क्या किया गया है। जिन छात्रों ने चुनाव प्रचार के दौरान के दौरान किसी भी तरह से सार्वजनिक संपत्ति या मेट्रो संपत्ति को खराब किया है, उन पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश की जाए।
हाईकोर्ट ने प्रशांत मनचंदा की याचिका पर सुनवाई करते हुये डीयू व दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण रोकने के लिए निर्देश जारी किये थे।
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