फरीदाबाद के लिए उपयोगी
दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा
2011 में जलकर हुई थी महिला की मौत, ससुर बरी
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। अदालत ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सदरपुर गांव में महिला की हत्या में पति को दोषी मानकर दस साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ शिवानी जायसवाल की कोर्ट ने दोषी को 35 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
एडीजीसी मनोज तेवतिया ने बताया कि मूलरूप से फरीदाबाद के गांव लालपुर निवासी ममता का विवाह 28 फरवरी 2009 को नोएडा के सदरपुर गांव के दलजीत उर्फ बबली से हुआ था। सेक्टर-39 थाने में 19 दिसंबर 2011 को ममता को जलाकर मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि पति दलजीत उर्फ बबली, ससुर राजवीर व अन्य ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर ममता की हत्या की है। पुलिस ने दलजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में बंद है। पुलिस ने दलजीत व उसके पिता राजवीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दलजीत को सजा सुनाई है। वहीं, ससुर राजवीर को बरी किया है।