हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर पेट्स शॉप के नियंत्रण के लिए नियमों पर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत मांगी है।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह की सशर्त मोहलत देते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई तक नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
कोर्ट ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता गौरी मुलेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि राजधानी की कई दुकानों में पशुओं पर भारी क्रूरता की जाती है। इसलिए इन दुकानों के लिए नियम लागू किया जाना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने इससे पहले भी केंद्र सरकार से कहा था कि इन नियमों को लागू करने के लिए अंतहीन समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता।