नशा मुक्ति केंद्रों के लिए मानक तय करें : कोर्ट
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों के लिए 19 सितंबर तक मानक तय करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक शख्स के पिता व भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। उक्त शख्स की पत्नी ने अवैध तरीके से उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया था।
जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस विनोद गोयल की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों के नियंत्रण के लिए तैयार किए गए नियमों व मानकों को उपराज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है और इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके बाद इन केंद्रों को शुुरू करने की अनुमति के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। ब्यूरो