‘5 साल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नहीं कर पाए लागू’
भाजपा ने आप सरकार पर साधा निशाना, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नर्ई दिल्ली । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू न करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आप सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि अधिनियम बनने के पांच वर्ष बाद भी इसे लागू करने में आप सरकार विफल रही है। उन्होंने मांग की है कि केजरीवाल सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए सभी व्यवस्था करे। ताकि कोई भी गरीब भूखा न रहे और कोई भी पात्र राशन से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता राशन उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाकर इसे लागू करना था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वर्ष पूर्व केजरीवाल सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमों को तय सीमा में बनाकर लागू करे। एक भी ऐसा पात्र व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे से छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के बनाए गए दिशा निर्देशों का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि जवाबदेही, पारदर्शिता शिकायत निवारण तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नियमों को अधिसूचित नहीं किया है। कानून के अनुसार जवाबदेही निश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट भी होना जरूरी है। उन्होंने दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में तीन बच्चों की भुखमरी के कारण हुई मौतों की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ऐसे सभी संभव कदम उठाए, जिससे दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार न हो।