फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला-----नवीन जिंदल

विज्ञापन
विज्ञापन
कोल ब्लाक आवंटन केस
विज्ञापन

में अतिरिक्त आरोप तय
अदालत ने घूस लेने के लिए उकसाने की धाराओं में तय किए आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता व उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य आरोपियों पर घूस लेने के लिए उकसाने की धारा में अतिरिक्त आरोप तय कर दिए।
मामला झारखंड की अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला खदान आवंटन में धांधली से जुड़ा है। वहीं जिंदल स्टील की ओर से बयान जारी कर इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने आरोप तय करते हुए आरोपियों को 15 अक्तूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

अदालत ने जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व अन्य 11 पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश अप्रैल 2016 में दिया था। उस समय घूस लेने के लिये उकसाने के आरोप तय नहीं किए गए थे।
विज्ञापन

अदालत ने जिंदल स्टील के पूर्व सलाहकार आनंद गोयल, निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण व मुंबई एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुशील कुमार मारू के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दसारी नारायण राव की मृत्यु होने के कारण घूस के लिए उकसाने संबंधी आरोप की सुनवाई 13 जुलाई, 2018 को बंद कर दी थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें