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उपेंद्र राय मनी लांड्रिंग

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कोर्ट ने उपेंद्र राय के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान
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नई दिल्ली। अदालत ने पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर बुधवार को संज्ञान ले लिया। ईडी ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन व रंगदारी से जुड़े मामले में राय के खिलाफ छह अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। निदेशालय ने राय को नौ जून को गिरफ्तार किया था।
पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरव कुलश्रेष्ठ ने उपेंद्र राय के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में संज्ञान लेने के बाद आरोपों पर बहस क लिए 20 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर की है। सीबीआई ने राय को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन व झूठी सूचना के आधार पर बीकैस से एयरपोर्ट प्रवेश पास हासिल करने के आरोप में तीन मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर राय के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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सीबीआई ने एफआईआर में बताया है कि राय के खाते में 79 करोड़ रुपये जमा हुए और 78.51 करोड़ रुपये उनके खाते से ट्रांसफर किए गए। इससे पहले 2017 में उनके खाते में महज एक लाख रुपये जमा थे। दूसरी ओर ईडी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम में एफआईआर दर्ज कर राय को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन व रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल राय न्यायिक हिरासत में हैं।
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