इस सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की रसीद से लेकर उसकी निलंबन अवधि समाप्त होने तक का रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट विभाग के मुख्यालय के पास होगा। डीएल निलंबित होने के बाद जोनल ऑफिस से केंद्रीय कृत सेवा केंद्र पर भेजा जाएगा।
दिल्ली में 13 जोनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैं और इन सभी ट्रांसपोर्ट ऑफिसों पर जमा किए गए डीएम को परिवहन मुख्यालय पर भेजा जाएगा। इसके बाद उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
यहीं से लोग अपने लाइसेंस वापस हासिल कर सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस धारक को चालान के समय, लाइसेंस परिवहन विभाग को भेजे जाने और लाइसेंस की निलंबन अवधि खत्म होने सहित हर चरण की जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी।