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आर्थिक पिछड़ा वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को दाखिला देंगे निजी स्कूल-शिक्षा विभाग

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आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दाखिला देंगे निजी स्कूल
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-30 जुलाई से फिर शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आर्थिक पिछड़ा वर्ग और वंचित वर्ग के अभिभावक अब अपने बच्चों को निजी गैर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने उन निजी स्कूलों को दोबारा दाखिला प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के आदेश दिए हैं, जिनकी संरक्षित सीटों के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए गए थे। यह दाखिला प्रकिया 30 जुलाई से फिर शुरू होगी।
दिल्ली शिक्षा विभाग के मुताबिक जिन निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों ने दाखिला प्रक्रिया के दौरान जीपीएस में गड़बड़ी दिखाकर और गलत घोषणा के चलते ईडब्ल्यूएस और डीजी (आर्थिक पिछड़ा वर्ग और वंचित वर्ग ) श्रेणी के तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं लिए थे, उन्हें आरक्षित सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी। यह प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होगी और 13 अगस्त तक अभिभावक अपने बच्चों के नर्सरी, केजी और पहली कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इसके बाद 21 अगस्त को ड्रॉ होगा, जिसके आधार पर बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत लाभ पाने के लिए अभिभावकों को दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। हालांकि वंचित वर्ग के अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई बाध्यता नहीं होगी। दाखिला प्रकिया में अगर किसी अभिभावक को स्कूलों की ओर से किसी भी शिकायत का सामना करना पड़े तो वह शिक्षा के हेल्पलाइन नंबरों 8800355192 और 9818154069 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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