एयरलाइंस के लिए विस्तारा नाम प्रयोग करने पर रोक
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा-एसआईए ट्रेवल कंपनी एजेंसी द्वारा अपनी एयरलाइंस के लिए विस्तारा नाम का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है। ट्रेडमार्क नीति का उल्लंघन करने पर एजेंसी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश जारी करते हुए टाटा-एसआईए ट्रेवल एंड टिकटिंग कंपनी और उसके सभी एजेंट्स पर विस्तारा ट्रेडमार्क का प्रयोग करने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने एजेंसी के नाम से विस्तारा हटाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी दो साल से गलत तरीके से अपनी एयरलाइंस के लिए विस्तारा नाम प्रयोग कर रही है। ब्यूरो