राजधानी में ड्रोन उड़ाने पर लगाई रोक
- 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए राजधानी दिल्ली में धारा-144 लागू
- दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से जारी किया गया आर्डर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए राजधानी दिल्ली में ड्रोन आदि उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। साथ में धारा-144 लागू कर दी गई है। इस बाबत दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में संसद से कुछ दूरी पर ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया था। इस ड्रोन को एसपीजी की रडार ने कैद कर लिया था। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर इस ड्रोन को ढूंढने की कोशिश की थी,मगर ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु सुरक्षा एजेंसियों को मिली नहीं थी। अमर उजाला ने सबसे पहले ड्रोन दिखाई देने की खबर को रविवार को प्रकाशित किया था। अब दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने मंगलवार को एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि पारा-ग्लाइडर, पारा-मोटर्स, हांग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोर्ट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे साइज केएयरक्राफ्ट आदि सुरक्षा के लिए खतर हो सकते हैं।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस सबके उड़ने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तुरंत रोक लगा दी गई है। ये रोक 25 जुलाई से 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इसको लेकर धारा 144 लागू कर दी गई। अगर कोई इन चीजों केा उड़ाता या इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शरारती तत्व व आतंकी इनका इस्तेमाल कर किसी घटना या आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। नई दिल्ली जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं।