पुनर्विकास परियोजना : 27 तक यथास्थिति का आदेश
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली में सात कॉलोनियों की पुनर्विकास परियोजना में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को 27 जुलाई तक बढ़ा दिया है। एनजीटी ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) की इस मांग को ठुकरा दिया कि परियोजना रुकने के कारण केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को प्रतिदिन 25 लाख रुपये घाटा हो रहा है।
जस्टिस आरएस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर-सरकारी संस्था ‘चेतना’ और ‘ग्रीन सर्कल’ व याची उत्कर्ष बंसल के मामले में यह आदेश दिया है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। पीठ ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। ब्यूरो